दिल्ली

जारी हुआ संशोधित आदेश: उत्तराखंड निवास में आम उत्तराखंडी भी ठहर सकेंगे

 दिल्ली : दिल्ली के चाणक्यपुरी में करीब 120 करोड़ रुपए की लागत से बना उत्तराखंड निवास इन दिनों चर्चाओं में है। राज्य संपत्ति विभाग ने इस गेस्ट हाउस में ठहरने के वाले वीआईपी लोगों की लिस्ट जारी की थी, जिसस ये साफ था कि आम लोगों को यहां प्रवेश नहीं मिलेगा। मामला तूल पकड़ा तो सीएम पुष्कर धामी को हस्तक्षेप करना पड़ा। जिसके बाद राज्य संपत्ति विभाग ने अब गेस्ट हाउस में आम लोगों के प्रवेश की भी मंजूरी दे दी है।

दरअसल 13 दिसंबर के आदेश में जिक्र था कि उत्तराखंड सदन में कौन-कौन व्यक्ति रुक सकता है।इसमे वीआईपी लोगों, नेताओं, अफसरों का नाम तो था शामिल था लेकिन आम जनता का जिक्र नहीं था। इस पर सोशल मीडिया पर जमकर बवाल भी हुआ था। इस आदेश पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी अपनी नाराजगी जताई है, और इस आदेश को संशोधित करने के निर्देश दिए।

अब राज्य संपत्ति विभाग ने संशोधित आदेश जारी करते हुए कहा है कि आम लोगों को लिए भी तय दरों पर वहां रुकने की व्यवस्था है। अब उत्तराखंड निवास में नेता और अधिकारियों के साथ ही आम जन को भी ठहरने की सुविधा दी जाएगी। इस आदेश से दिल्ली में उत्तराखंड के लोगों के लिए बड़ी राहत मिली है।

पिछले शासनदेश में इन लोगों को मिलती थी ठहरने की सुविधा

पिछले शासनादेश के अनुसार, उत्तराखंड निवास में केवल राज्यपाल, मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष, मंत्री, नेता प्रतिपक्ष, हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और न्यायाधीश, सांसद, विधायक, पूर्व मुख्यमंत्री, एडवोकेट जनरल, राष्ट्रीय और राज्य स्तर के राजनैतिक दलों के प्रदेश अध्यक्ष, प्रमुख सचिव, डीजीपी और 13-ए ग्रेड या उससे ऊपर के अधिकारियों को ठहरने की सुविधा दी गई थी.

उत्तराखंड का आम नागरिक भी ठहर सकेगा। संशोधित आदेश के अनुसार अब दिल्ली के उत्तराखंड सदन में आमजन भी ठहर सकेंगे, बशर्ते कि कक्ष उपलब्ध हो। साथ ही, कक्ष आरक्षण की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि सभी पात्र व्यक्तियों को इसका लाभ मिल सके

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