उत्तराखंड

ग्राम प्रधानों को ही ग्राम पंचायत का प्रशासन नियुक्त करने का आदेश जारी

सरकार ने निवर्तमान ग्राम प्रधानों को ही ग्राम पंचायत का प्रशासन नियुक्त करने का आदेश जारी कर दिया है। सचिव उत्तराखंड शासन पंचायतीराज अनुभाग 1 चन्द्रेश कुमार ने उक्त का आदेश जारी करते हुए कहा है कि शासन की अधिसूचना दिनांक 26.11.2024 द्वारा उत्तराखण्ड राज्य की समस्त ग्राम पंचायतों (जनपद हरिद्वार को छोड़कर) में कार्यकाल की समाप्ति (दिनांक 27.11.2024) पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से छः मास से अनधिक अवधि के लिए अथवा नई ग्राम पंचायतों के गठन तक जो भी पहले हो, प्रशासक के रूप में सम्बन्धित जनपद के विकास खण्ड के सहायक विकास अधिकारी (पं.) को नियुक्त करने हेतु सम्बन्धित जिलाधिकारियों को प्राधिकृत किया गया था।

उपरोक्त प्रकरण में शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त लिये गये निर्णय के कम में उक्त अधिसूचना दिनांक 26.11.2024 को अतिक्रमित करते हुए उत्तराखण्ड राज्य की समस्त गठित ग्राम पंचायतों (जनपद हरिद्वार को छोड़कर) में कार्यकाल की समाप्ति (दिनांक 27.11.2024) से छः मास से अनधिक अवधि के लिए अथवा नई ग्राम पंचायतों के गठन अथवा अग्रिम आदेशों तक, जो भी पहले हो, प्रशासक के रूप में सम्बन्धित जनपद की ग्राम पंचायत के निवर्तमान प्रधान को नियुक्त करने हेतु संबंधित जनपद के जिलाधिकारी/जिला मजिस्ट्रेट को प्राधिकृत किया जाता है।

जिलाधिकारी/जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नियुक्त प्रशासक द्वारा संबंधित ग्राम पंचायत के प्रशासक का कार्यभार तत्काल प्रभाव से ग्रहण किया जायेगा। इस प्रकार नियुक्त किये गये प्रशासकों द्वारा सामान्य रूटीन कार्यों का निर्वहन किया जायेगा तथा नीतिगत निर्णय नहीं लिये जायेंगे। विशेष परिस्थिति में यदि कोई नीतिगत निर्णय लिया जाना आवश्यक हो, तो प्रकरण उत्तराखण्ड पंचायतीराज अधिनियम, 2016 (यथासंशोधित 2021) की धारा 20 में निहित प्राविधानानुसार यथा प्रकिया ग्राम पंचायत के लिये नियत प्राधिकारी, जिला पंचायत राज अधिकारी, के माध्यम से जिलाधिकारी/ जिला मजिस्ट्रेट को सन्दर्भित किया जायेगा तथा जिलाधिकारी / जिला मजिस्ट्रेट के निर्देशानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

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